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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम १९८६ के हिसाब से उपभोक्ता माने जाने के लिए कौन सी दो विशेषताओं को स्पष्ट करता है ?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम १९८६ के हिसाब से उपभोक्ता माने जाने के लिए कौन सी दो विशेषताओं को स्पष्ट करता है ?

The answer is :


१. जो वस्तु को खरीदता या प्रयोग करता है I

२. जो व्यक्ति प्रयोग करने के लिए किसी वस्तु को किराए पर लेता है I

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